“यदि किसी आवेदक का (ऑनलाइन) आवेदन अपूर्ण है तो उसको सिविल सेवा परीक्षा (CSE)के लिए वैध उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जाता है।”
पक्षकार:
गुड़ीपति गायत्री कश्यप (याचिकाकर्ता) बनाम सचिव (सेक्रेटरी) संघ लोक सेवा आयोग (प्रतिवादी)
मुद्दा: क्यूँ होता है UPSC CSE में तुम्हारा candidature reject
क्या आवेदक को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (Civil Service Examination (Preliminary)) के लिए एक उम्मीदवार के रूप में माना जा सकता है जबकि उसका (ऑनलाइन) आवेदन अधूरा था?
तथ्य:
याचिकाकर्ता ने सिविल सेवा परीक्षा (Civil Service Examination), 2014 में भाग लेने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission, UPSC) की वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन किया। था। ऑनलाइन आवेदन के भाग I के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, आवेदक को एक पुष्टिकरण ईमेल (Confirmation Email) प्राप्त हुआ। उक्त email में आवेदक को पंजीकरण आईडी (Registration ID or RID) प्राप्त होती है। सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के आवेदन का भाग I भरने के बाद याचिकाकर्ता को ऑनलाइन आवेदन का भाग-II भरना था।
प्रपत्र के भाग II को भरते समय, आवेदक ने अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर और परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया और उसके अनुसार उसने आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लिया है।
सिविल सेवा परीक्षा (CSE), 2014 के लिए ‘ई-प्रवेश पत्र’ download करने के समय पर जब आवेदक ने अपना ई‐ प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का प्रयास किया, तब उन्हें वेबपेज पर संदेश प्राप्त हुआ कि ‘चूंकि आपने इसका भाग II नहीं भरा है’ अतः आप इस परीक्षा के वैध उम्मीदवार नहीं हैं।
याचिकाकर्ता ने तब UPSC से संपर्क करने का प्रयास किया और उत्तरदाताओं से उन्हें कोई पत्र-व्यवहार प्राप्त न होने पर आवेदक ने अदालत में वाद दायर किया।
याचिकाकर्ता ने माननीय कैट (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण,) नई दिल्ली के समक्ष एक ओ.ए.11, जिसमें उन्हें सिविल सेवा परीक्षा (Civil Service Examination), 2014 में बैठने की अनुमति देने की प्रार्थना की गई।
उत्तरदाताओं (संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission, UPSC)) ने कहा कि UPSC website पर चरण-दर-चरण दिशा-निर्देश पूर्ण विस्तृत प्रक्रिया के साथ आवेदकों को प्रदान किये गए थे और समान दिशा-निर्देश का पालन करते हुए लगभग 9.45 लाख उम्मीदवारों ने उसी परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया।
इसके अलावा, उत्तरदाताओं (संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission, UPSC)) ने बताया कि के भाग II ऑनलाइन आवेदन तीन चरणों में पूरा किया जा सकता है, अर्थात्
(i) फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना,
(ii) अपेक्षित परीक्षा शुल्क जमा करना और
(iii) प्रारंभिक चरण की परीक्षा के लिए एक केंद्र चुनना।
उत्तरदाताओं (संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission, UPSC)) ने विशेष रूप से ट्रिब्यूनल के समक्ष कहा कि उनके अभिलेखों से यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र का भाग II पूर्ण नहीं था। उन्होंने Civil Service Examination (Pre) परीक्षा के लिए केंद्र का विकल्प नहीं चुना था, जिससे उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी गई थी।
निर्णय:क्यूँ होता है UPSC CSE में तुम्हारा candidature reject
पक्षकारों की दलीलों को पढ़ने के बाद ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा, कि आवेदक ने आवेदन पत्र को पूरा नहीं किया था और अंत में ऑनलाइन आवेदन का भाग II जमा कर दिया था।
साथ ही वो त्रुटि की अपनी दलील को साबित करने में असमर्थ रहा था। अदालत एस. कृष्णा चैतन्य बनाम यूपीएससी के फैसले पर भरोसा करती है ने माना कि आवेदक को CSE (Pre) Civil Service Examination (Pre) परीक्षा के लिए उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जा सकता है। उम्मीदवार की ओर से लापरवाही का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। उपरोक्त के आलोक में चर्चा, ट्रिब्यूनल ने माना कि ओ.ए. किसी भी गुण से रहित है और इसलिए बर्खास्त किए जाने योग्य है।
आशा है आपने इस मुकद्दमे से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश सीखा है, “सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का online form जमा करते समय बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है और किसी भी तरह की गलती नहीं होने देना है।”
लेख को पूरा पढ़ने के लिए धन्यवाद।
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