Suspension of IPS , IFS, IAS ,Probation 2022, appointment, training, these Important UPSC Terms every Aspirant must know
Term: Suspend
प्रशासनिक अधिकारी का निलंबन (suspension) क्या होता है? (What is suspension of IAS/IPS/IFS?)Suspension of IPS
जब कोई सेवारत लोक सेवा अधिकारी सेवा के दौरान भृष्टाचार, या अन्य किसी तरह के अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसको सेवा से दूर कर दिया जाता है, या “निलंबित” कर दिया जाता है।
किसी अधिकारी को सेवा से हटाने का उद्देश्य जाँच को निष्पक्ष रूप से करना होता है।
क्या एक परिवीक्षाधीन (Probationer) का निलंबन सम्भव है? (Is it possible to suspend a probationer? Suspension of IPS
अखिल भारतीय सेवाओं में परिवीक्षा दौरान एक OT को असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन या किसी प्रकार की विसंगतिपूर्ण व्यवहार या भ्रष्टाचार के लिए निलंबन देना संभव है।
निलंबन किसके द्वारा किया जाता है?
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कार्य की देखरेख के लिए भारत सरकार के निम्नलिखित विभाग हैं, जैसे:
- आईएएस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT,)
- आईपीएस के लिए ग्रह मंत्रालय, और
- आईएफएस के लिए इन्वाइरनमेंट एंड फारेस्ट मिनिस्ट्री है।
इन विभागों को ही किसी अधिकारी को नियुक्त करने, पद से हटाने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होता है, इन विभागों को ही नियुक्ति प्राधिकारी (appointment authority) भी कहा जाता है।
यदि कोई अधिकारी राज्यसेवा प्रदाता है तो राज्य के मुख्य मंत्री को उसको ससपेंड करने के लिए संस्तुति तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें संबंधित विभाग (DOPT, इत्यादि) को अधिकारी को निलंबित करने का कारण भी बताना होता है।
How to fill UPSC Form Properly
इस प्रकार जांच संबंधित विभाग (DOPT, इत्यादि) ही करता है और यही विभाग दोषी सिद्ध होने पर तय करते हैं, कि
- अधिकारी को पद से हटाया जाएगा; या
- संबंधित अधिकारी को किसी निचले विभाग में भेज दिया जाए;
- या उसको रिटायरमेंट देने की सलाह दी जाए।
can you also get a free smartphone under this scheme?
निलंबन की समयावधि क्या होती है?Suspension of IPS
एक अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबन के अंतर्गत माना जाता है। कम से कम तीन माह होती है। इसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश पर बढ़ायी भी जा सकती है।
निलंबन के दौरान वेतनमान (भत्ते) कितना होता है?Suspension of IPS
एक निलंबित अधिकारी को बिना कार्य के ही वेतन का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार के भुगतान को छुट्टी एलाउन्स (subsistence allowance) कहा जाता है। निलंबित अधिकारी निलंबन की तारीख से तीन महीने तक
- निलंबित अधिकारी निलंबन की तारीख से तीन महीने तक वेतन का 50% भुगतान तथा मँहगाई भत्ता,
- निलंबनावधि 6 माह की अवधि के बाद वेतन का 75% वेतन का भुगतान।
How get UPSC IAS study material for free?
इसे हर तीन महीने पर रिव्यू किया जाता है।
यदि जाँच में देरी होना निलंबित अधिकारी की वजह से पायी जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी को अपने विवेकानुसार दिया जाने वाला “छुट्टी एलाउन्स व अन्य भत्ते” को कम करने का अधिकार होता है।
क्या निलंबन के बाद दोबारा सर्विस मिलती है?
जब कोई निलंबित अधिकारी जाँच प्रक्रिया में निर्दोष सिद्ध होता है, तब निलंबन वापस ले लिया जाता है और उसे बहाल कर दिया जाता है, साथ ही साथ निलंबन की अवधि से बहाल होने तक की तारीख का पूर्ण वेतन भी दिया जाता है जिसका वो हकदार होता।